यदि आप LIC, PPF, Sukanya Sammriddhi Yojana आदि में निवेश करके अपनी 80C की 1.5 लाख की लिमिट को पूरा कर लिया है और फिर भी आपको Income Tax (आयकर) देना पड रहा है तो यह पोस्ट आपके लिए है| आप Income Tax Saving Options beyond section 80C का प्रयोग करके अपना और अधिक आय कर बचा सकते हैं|
यहाँ तक कि यदि आपकी इनकम 10 लाख तक है तो भी आप Income Tax Saving Options other than 80C के द्वारा अपना इनकम टैक्स शून्य कर सकते हैं | Income Tax Saving Options beyond 80C की list नीचे दी गयी है-
List of Tax Saving Options beyond Section 80C
80C के अतिरिक्त आयकर बचत options की सूची
- NPS under Section 80CCD(1B)
- Interest payment of Home Loan under Section 24(B)
- Interest payment of Education Loan under section 80E
- Medial Insurance of Self and Family under Section 80D
- Interest received on Saving Bank Account under Section 80TTA & 80TTB
- Medical Expenses towards disabled dependents (Son or parents) under section 80DD
- Disabled Individual Tax Payer under Section 80U
- Medical Expenses on specified diseases
- Donations under Section 80G
- House Rent Allowance under Section 10(10D) when HRA is shown in Salary
- House Rent Allowance under Section 10(10D) when HRA is not paid in Salary
List of Tax saving options beyond Section 80C | Section Under which Income Deduction can be claimed |
Maximum Deduction Amount (in Rs.) |
NPS | 80 CCD(1B) | 50000/- |
Interest payment of Home Loan | 24 (B) | 200000/- |
Interest Payment of Education Loan |
80E | No Limit |
Medical Insurance of Self & Family | 80D | 25000 to 100000/- |
Interest received on Saving Bank Account | 80TTA & 80TTB | 10000/-, & for Senior Citizens 50000/-(80TTB) |
Medical Expenses towards disabled dependents | 80DD | 75000 for Disability 40%-80% & 1.25 lakh for Disability 80% |
Disabled Individual Tax Payer | 80U | 75000 for Disability 40%-80% & 1.25 lakh for Disability 80% |
Medical Expenses on specified Diseases | 80DDB | 40000 to 1 lakh |
Donations | 80G | 50% to 100% of Donation amount |
House Rent Allowance (HRA) | 10(10D) |
Specified Conditions (read explanations below) |
House Rent Allowance (HRA) | 80GG | Specified Conditions (read explanations below) |
Details of Tax Saving Options other than 80C of Income Tax Act
ऊपर बताये गए 80C के अतिरिक्त कर बचत उपाय के बारे में विस्तार से जानेंगे कि किस टैक्स सेविंग विकल्प में कितना डिडक्शन प्राप्त होता है और की धारा के अंतर्गत प्राप्त होता है-
1. NPS में अतिरिक्त निवेश करके इनकम टैक्स बचत
Tax Saving with Additional Investment in NPS under Section 80CCD(1B)
यदि आप NPS में अपनी सैलरी के 10% Contribution के अतिरिक्त निवेश करते हैं तो आप आयकर की धारा 80 CCD(1B) के अंतर्गत अपने निवेश का अधिकतम रु. 50000/- तक का कर योग्य आय में deduction प्राप्त कर सकते हैं|
NPS में कोई भी सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी निवेश कर सकता है| NPS में अपना खाता खोलने के लिए आप नीचे दिए गए NPS की वेबसाइट से खोल सकते हैं वह भी घर बैठे |
Click here to open NPS account online
2. Home Loan के ब्याज का भुगतान करके टैक्स बचत
Tax Saving on payment of Interest of a Home Loan under section 24(B)
यदि आपने घर खरीदने के लिए बैंक से Home Loan लिया है तो आप होम लोन के Interest Payment पर भी एक साल में अधिकतम 2 लाख रूपए तक का कर योग्य आय में छूट प्राप्त कर सकते हैं| होम लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स deduction आयकर की धारा 24(B) के अंतर्गत प्रदान की जाती है| लिया गया होम लोन किसी भी बैंक या financial institution से होना चाहिए|
यदि होम लोन आपने अपने रहने के उद्देश्य से लिया है तो उसके ब्याज भुगतान पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक का कर योग्य आय में डिडक्शन प्राप्त होगा | Home Loan Interest payment is one of the best tax saving options beyond section 80C of Income Tax.
किन्तु यदि अपने होम लोन किसी कमर्शियल उदेश्य से लिया है जैसे घर किराये पर देने के लिए इत्यादि तो उस होम लोन के पूरे ब्याज भुगतान पर कर योग्य आय में छूट मिलेगी| इसके लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है|एक वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया पूरा का पूरा ब्याज डिडक्शन के योग्य होगा|
यह भी जानें: ELSS Mutual Fund क्या हैं? ELSS में निवेश (investment) से आयकर (Income Tax) कैसे बचाया जा सकता है? 2023 में
3. शिक्षा के लिए, लिए गए Education Loan के ब्याज भुगतान पर टैक्स बचत
Tax Saving on Interest payment of Education Loan under section 80E
यदि अपने या आपके parents ने शिक्षा के लिए Education Loan लिया है तो Education Loan के ब्याज के भुगतान पर आठ साल तक कर योग्य आय में डिडक्शन प्राप्त किया जा सकता है| इसकी कोई अधिकतम सीमा नही होती है|
यह सुविधा सिर्फ शुरू के आठ वर्ष तक ही प्राप्त होती है | इसके बाद Education Loan के Interest payment पर आयकर में कोई deduction नही प्राप्त होता है|
Education Loan के Interest Payment पर कर योग्य आय में छूट आयकर की धारा 80E के अंतर्गत प्रदान की जाती है|