यदि आप LIC, PPF, Sukanya Sammriddhi Yojana आदि में निवेश करके अपनी 80C की 1.5 लाख की लिमिट को पूरा कर लिया है और फिर भी आपको Income Tax (आयकर) देना पड रहा है तो यह पोस्ट आपके लिए है| आप Income Tax Saving Options beyond section 80C का प्रयोग करके अपना और अधिक आय कर बचा सकते हैं|

यहाँ तक कि यदि आपकी इनकम 10 लाख तक है तो भी आप Income Tax Saving Options other than 80C के द्वारा अपना इनकम टैक्स शून्य कर सकते हैं | Income Tax Saving Options beyond 80C की list नीचे दी गयी है-

Table of Contents

List of Tax Saving Options beyond Section 80C

80C के अतिरिक्त आयकर बचत options की सूची

  • NPS under Section 80CCD(1B)
  • Interest payment of Home Loan under Section 24(B)
  • Interest payment of Education Loan under section 80E
  • Medial Insurance of Self and Family under Section 80D
  • Interest received on Saving Bank Account under Section 80TTA & 80TTB
  • Medical Expenses towards disabled dependents (Son or parents) under section 80DD
  • Disabled Individual Tax Payer under Section 80U
  • Medical Expenses on specified diseases
  • Donations under Section 80G
  • House Rent Allowance under Section 10(10D) when HRA is shown in Salary
  • House Rent Allowance under Section 10(10D) when HRA is not paid in Salary

80C के अतिरिक्त टैक्स सेविंग option, tax saving options beyond section 80C

List of Tax saving options beyond Section 80CSection Under which Income Deduction can be claimed

Maximum Deduction Amount (in Rs.)

NPS80 CCD(1B)50000/-
Interest payment of Home Loan24 (B)200000/-

Interest Payment of Education Loan

80ENo Limit
Medical Insurance of Self & Family80D25000 to 100000/-
Interest received on Saving Bank Account80TTA & 80TTB10000/-, & for Senior Citizens 50000/-(80TTB)
Medical Expenses towards disabled dependents80DD75000 for Disability 40%-80% & 1.25 lakh for Disability 80%
Disabled Individual Tax Payer80U75000 for Disability 40%-80% & 1.25 lakh for Disability 80%
Medical Expenses on specified Diseases80DDB40000 to 1 lakh
Donations80G50% to 100% of Donation amount
House Rent Allowance (HRA)10(10D)

Specified Conditions (read explanations below)

House Rent Allowance (HRA)80GGSpecified Conditions (read explanations below)

Details of Tax Saving Options other than 80C of Income Tax Act

ऊपर बताये गए 80C के अतिरिक्त कर बचत उपाय के बारे में विस्तार से जानेंगे कि किस टैक्स सेविंग विकल्प में कितना डिडक्शन प्राप्त होता है और की धारा के अंतर्गत प्राप्त होता है-

1. NPS में अतिरिक्त निवेश करके इनकम टैक्स बचत

Tax Saving with Additional Investment in NPS under Section 80CCD(1B)

यदि आप NPS में अपनी सैलरी के 10% Contribution के अतिरिक्त निवेश करते हैं तो आप आयकर की धारा 80 CCD(1B) के अंतर्गत अपने निवेश का अधिकतम रु. 50000/- तक का कर योग्य आय में deduction प्राप्त कर सकते हैं|

NPS में कोई भी सरकारी या गैर सरकारी कर्मचारी निवेश कर सकता है| NPS में अपना खाता खोलने के लिए आप नीचे दिए गए NPS की वेबसाइट से खोल सकते हैं वह भी घर बैठे |


Click here to open NPS account online

2. Home Loan के ब्याज का भुगतान करके टैक्स बचत

Tax Saving on payment of Interest of a Home Loan under section 24(B)

यदि आपने घर खरीदने के लिए बैंक से Home Loan लिया है तो आप होम लोन के Interest Payment पर भी एक साल में अधिकतम 2 लाख रूपए तक का कर योग्य आय में छूट प्राप्त कर सकते हैं| होम लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स deduction आयकर की धारा 24(B) के अंतर्गत प्रदान की जाती है| लिया गया होम लोन किसी भी बैंक या financial institution से होना चाहिए|

यदि होम लोन आपने अपने रहने के उद्देश्य से लिया है तो उसके ब्याज भुगतान पर अधिकतम 2 लाख रुपये तक का कर योग्य आय में डिडक्शन प्राप्त होगा | Home Loan Interest payment is one of the best tax saving options beyond section 80C of Income Tax.

किन्तु यदि अपने होम लोन किसी कमर्शियल उदेश्य से लिया है जैसे घर किराये पर देने के लिए इत्यादि तो उस होम लोन के पूरे ब्याज भुगतान पर कर योग्य आय में छूट मिलेगी| इसके लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है|एक वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया पूरा का पूरा ब्याज डिडक्शन के योग्य होगा|

यह भी जानें:ELSS Mutual Fund क्या हैं? ELSS में निवेश (investment) से आयकर (Income Tax) कैसे बचाया जा सकता है? 2023 में

3. शिक्षा के लिए, लिए गए Education Loan के ब्याज भुगतान पर टैक्स बचत

Tax Saving on Interest payment of Education Loan under section 80E

यदि अपने या आपके parents ने शिक्षा के लिए Education Loan लिया है तो Education Loan के ब्याज के भुगतान पर आठ साल तक कर योग्य आय में डिडक्शन प्राप्त किया जा सकता है| इसकी कोई अधिकतम सीमा नही होती है|

यह सुविधा सिर्फ शुरू के आठ वर्ष तक ही प्राप्त होती है | इसके बाद Education Loan के Interest payment पर आयकर में कोई deduction नही प्राप्त होता है|

Education Loan के Interest Payment पर कर योग्य आय में छूट आयकर की धारा 80E के अंतर्गत प्रदान की जाती है|

4. स्वयं तथा फॅमिली के Health / Medical Insurance पर टैक्स बचत

Tax Saving on premium paid towards Health / Medical Insurance of Self and family under Section 80D

यदि आपने अपना तथा अपनी फॅमिली का हेल्थ insurance या मेडिकल insurance करवाया है और उसके प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आप भी आयकर अधिनियम के Section 80D के अंतर्गत कर योग्य आय में छूट प्राप्त कर सकते हैं| इसके अंतर्गत आपको 25000 रूपए से लेकर 1 लाख रूपए तक का कर योग्य आय में छूट प्राप्त कर सकते हैं | जिसका विवरण नीचे टेबल में दिया गया है|

Health Insurance CoverExemption Limit (in Rs.)
For self and family (spouse & dependent children)25000/
For Self and family + parents50000/-
For self, family (below 60 yrs members)+ Senior Citizen Parents75000/-
For self, family(with Senior Citizen Member)+ Senior Citizen Parents100000/-

5. बैंक बचत खाते में प्राप्त ब्याज पर भी टैक्स बचत

Tax saving on Interest received on Saving Bank Account under section 80TTA & 80TTB

आपको यह मालूम होगा कि हमारे बैंक के बचत खाते में जो भी ब्याज प्राप्त होता है वह भी कर योग्य होता है | जिसे other income में जोड़ लिया जाता है| किन्तु यह आपको पता होना चाहिए कि बचत खाते पर मिलने वाले 10000/- रुपये तक के ब्याज पर कोई टैक्स नही लगता है| साथ ही यदि आप Senior Citizen हैं तो बचत खाते पर मिलने वाले 50000/- रूपए तक के ब्याज पर कोई टैक्स नही लगता है |

आयकर अधिनियम की धारा 80TTA तथा 80TTB के तहत यह छूट क्रमशः 60 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक के tax payer को प्राप्त होती है|

Individual Tax Payer’s AgeExemption limit (in Rs.)Exemption under Section
Below 60 years10000/-80TTA
Above 60 years50000/-80TTB

6. विकलांग/ दिव्यांग निर्भर बच्चों / माता-पिता के चिकित्सकीय खर्चों पर टैक्स बचत

Tax Saving on Medical Expenses towards disabled dependent children / Parents under section 80DD

यदि किसी के माता-पिता या बच्चे विकलांग है तो उनके देखभाल और चिकित्सा में जो खर्चा आता है वह आपकी कर योग्य आय में घटा दिया जाता है | किन्तु इसकी भी एक सीमा है जिससे अधिक छूट नही दी जा सकती है| सरकार द्वारा कर योग्य आय में यह छूट आयकर की धारा 80DD के अंतर्गत प्रदान की जाती है|

यदि दिव्यांग माता-पिता या बच्चों का विकलांगता प्रतिशत 40% से 80% के बींच है तो Individual Tax Payer को 75000/- रूपए तक की कर योग्य आय में छूट प्राप्त होगी| वहीँ यदि माता-पिता या बच्चों का विकलांगता प्रतिशत 80% से अधिक है तो Individual Tax Payer को 125000/- रूपए तक की कर योग्य आय में छूट प्राप्त होगी|

Disability PercentageExemption Limit under section 80DD
40-80% के बींच75000/-
80% से अधिक125000/-

7. विकलांग/ दिव्यांग tax payer को आयकर में छूट

Tax Saving under Section 80U for Disabled Individual Tax Payer

यदि कर दाता ब्यक्ति विकलांग है तो उसे भी आयकर अधिनियम की धारा 80U के अंतर्गत 75000 रूपए से लेकर 125000/- रूपए तक कर योग्य आय में छूट प्राप्त होती है |ज जैसा कि नीचे टेबल में दिखाया गया है

Disability PercentageExemption Limit under section 80U
40-80% के बींच75000/-
80% से अधिक125000/-

8. Specified बिमारियों के इलाज में जुए खर्च पर आयकर बचत

Tax Saving on expenses towards treatment of specified diseases under section 80DDB

आयकर अधिनियम की धारा 80DDB के अंतर्गत कुछ बिमारियों के खर्च पर करयोग्य आय में छूट प्रदान की जाती है| इसके अंतर्गत कर दाता को 40000/- रूपए से लेकर 100000/- रूपए तक taxable income में छूट प्रदान की जाती है| इसके अंतर्गत उन बीमारियों को सम्मिलित किया गया है जिनका इलाज बहुत महंगा है| जैसा की नीचे बिमारियों की सूचि दी गयी है|

Tax PayerWaiver Limit (in Rs.)
Individual (below 60 years)40000/- or actual amount paid whichever is less
Senior Citizens100000/- or actual amount paid whichever is less

List of specified Diseases where deduction under section 80DDB is allowed

  • Malignant Cancer
  • Chronic Renal Diseases
  • AIDS
  • Hematological ailments
  • neurological Diseases
  • Dementia
  • Motor Neuron disease

9. दान देकर टैक्स बचत

Tax Saving on Donations to specified institutions / organisations under section 80G

Section 80G के अंतर्गत आप किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था को दान देकर भी अपना टैक्स बचा सकते हैं| यह ध्यान देने वाली बात है की इसके लिए सभी संस्थान Eligible नहीं हैं| जो संस्थान इसके लिए योग्यइनकी सूची आप यहाँ से देख सकते हैं| और दान देकर अपना टैक्स बचा सकते हैं|

कुछ संस्थानों में दिया गया दान 100% deductible होता है यानी कि यहाँ पर दिए गए दान में 100% छूट मिलती है| साथ ही कुछ संस्थानों को दिए गए दान में सिर्फ 50% की ही छूट मिलती है| आप अपने हिसाब से संस्थान का चुनाव कर सकते हैं|

अब आप श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र को भी दान देकर अपना टैक्स बचा सकते हैं| श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का PAN सं है- PAN: AAZTS6197B, डिडक्शनक्लेम करते समय आपको इस PAN की जरुरत पड़ेगी

10. गृह किराया भत्ता से टैक्स बचत

Tax Saving from House Rent Allowance (HRA) under Section 10(10D)

यदि आपको आपकी सैलरी में गृह किराया भत्ता (House Rent Allowance) मिलता है और आप किसी किराये के मकान में रहते हैं तो आप आय कर की धारा 10(10D) के अंतर्गत अपना कुछ टैक्स बचा सकते हैं| इसके लिए आपको निम्न शर्तों के अनुसार कर योग्य आय में छूट प्राप्त होगी|

नीचे दी गयी शर्तों में से जो भी कम होगा,उतने की ही छूट मिलेगी

  • आपको आपकी सैलरी में जो HRA दिया गया है|
  • आपने अपनी बेसिक सैलरी के 10% से अधिक जो भी रेंट (किराया) का भुगतान किया है|
  • सैलरी का 50% यदि आप मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या चेन्नई में रहते हैं| सैलरी का 40% यदि किसी अन्य जगह रहते हैं|

उपरोक्त में से जो भी कम होगा, उसी की ही छूट मिलेगी|

11. गृह किराया भत्ता से टैक्स बचत,यदि सैलरी में HRA नहीं दिया गया है|

Tax Saving from House Rent Allowance (HRA) under Section 80GG, if HRA is not paid in Salary (not included in salary breakdown)

यदि आपको सैलरी में HRA नही दिया जाता है या सैलरी के ब्रेकडाउन में HRA को अलग से नही दर्शाया जाता है| तो आयकर की धारा 80GG के अंतर्गत कर योग्य आय में छूट प्राप्त कर सकते है| इसके लिए आपको नीचे दी गयी शर्तों के अनुसार छूट प्राप्त होगी

नीचे दी गयी शर्तों में से जो भी कम होगा, उतने की ही छूट प्राप्त होगी

  1. मासिक 5000 रूपए की
  2. सालाना आय का 25%
  3. Basic Annual Income का 10%

उपरोक्त में से जो भी कम होगा उतने की ही छूट कर योग्य आय में प्राप्त होगी

12. राजनीतिक दलों को दान देकर टैक्स बचत

Tax Saving on Donations to Political Parties under section 80GGC

यदि आप अपनी चहेती पार्टी को दान देना चाहते है तो आप उस दान पर इनकम टैक्स में छूट भी प्राप्त कर सकते है| आप आयकर की धारा 80GGC के अंतर्गत किसी भी राजनीतिक दल (Political Party) या Electoral Trust को दान देकर कर योग्य आय में दान के 100% के बराबर छूट प्राप्त कर सकते हैं| याद रहे,इसके लिए आपको Cash में दान नहीं देना है अन्यथा वह मान्य नहीं होगा| और राजनीतिक दल भी रजिस्टर्ड होना चाहिए|

इस प्रकार से आपने 12 Tax Saving options beyond section 80C के बारे में जाना कि आप other than 80 C आप कहाँ कहाँ निवेश कर सकते हैं और टक्स बचा सकते हैं| उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी| अपने विचार और सुझाव कमेंट करके जरुर बताएं

धन्यवाद

S.R. Verma

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