हर साल नवम्बर – दिसम्बर से ही सर्विस करने वाले लोगो के लिए यह एक सिरदर्द होता है कि कहाँ कहाँ निवेश करके आयकर को बचाया जाये| आयकर बचाने के लिए सबसे बढियां विकल्प (best tax saving option) निकलकर आता है आयकर की धारा 80C, जिसके अंतर्गत निवेश करने पर करदाता को कर योग्य आय में Rs. 1.5 लाख तक का Deduction (कटौती) प्राप्त होता है| Investment options under section 80C बहुत सारे है जिनके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे|
आईये जानते हैं क्या है Income Tax की धारा 80C और 80 C के अंतर्गत कहाँ-कहाँ निवेश करने पर आयकर में छूट प्राप्त होगी|
क्या है आयकर की धारा 80 C
What is Income Tax Section 80C ?
80 C आयकर की वह धारा है जिसके अंतर्गत आने वाले निवेश विकल्पों (Investment options) में निवेश करने पर निवेशक को उसकी कर योग्य आय में 1.5 लाख तक की कटौती मिलती है | जिससे उसका income Tax कम हो जाता है| और यदि Deduction के बाद निवेशक की आय 5 लाख तक आ जाती है तो उसे कुछ भी टैक्स नही देना पड़ता है | क्योंकि उसे आयकर की धारा 87 A के तहत रु. 12500/- की छूट प्राप्त हो जाती है|
क्या है आयकर की धारा 87 A?
What is Income Tax Section 87A?
87 A के अंतर्गत निवेशक को एकमुश्त छुट प्रदान की जाती है यदि वह उसके लिए योग्य होता है| वर्तमान में आयकर की धारा 87 A के अंतर्गत उन्हें ही लाभ मिलता है जिनकी करयोग्य आय 5 लाख रूपए तक या उससे कम है| यदि करयोग्य आय 5 लाख रूपए से कम है तो करदाता को आयकर की धारा 87A के तहत 5% की छूट मिल जाती है| जिससे उसका कोई टैक्स नही पड़ता है|
चूँकि वर्तमान में 2.5 लाख रूपए से 5 लाख रूपए तक की आय पर 5% का Tax लगता है यदि करयोग्य आय 5 लाख रूपए से अधिक है | किन्त यदि करदाता की करयोग्य आय 5 लाख रूपए से कम है तो उसे आयकर की धारा 87 A के तहत 5% की छूट मिल जाती है और उसका टैक्स शून्य हो जाता है| वहीँ यदि उसकी करयोग्य आय 5 लाख रूपए से एक रूपया भी अधिक है तो उसे 87A के तहत कोई छूट नहीं प्राप्त होगी और उस आय पर 5% की दर से रूपए 12500/- का टैक्स देना पड़ेगा
आयकर की धारा 80C के अंतर्गत कहाँ- कहाँ निवेश करके टैक्स बचाया जा सकता है?
Tax Saving Investment Options under Section 80C of Income Tax Act
आयकर की धारा 80 C के अंतर्गत निवेश करके टैक्स बचत करने के कई सारे Tax Saving Options हैंजैसे-
- Public Provident Fund (PPF)
- (General Provident Fund (GPF)
- Employee Provident Fund (EPF)
- Equity Linked Saving Scheme (ELSS)
- New Pension Scheme (NPS)
- Unit Linked Insurance Plan (ULIP)
- Home Loan Principal Payment
- Life Insurance Policy Premium
- Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)
- Senior Citizen Saving Scheme (SCSS)
- 5 Year NSC (National Saving Certificate)
- 5 Year Tax Saving Bank FD
Income Tax Saving, investment Options under section 80 C of Income Tax Act
आयकर बचत के विकल्प (इनकम टैक्स सेविंग आप्शन) की तुलनात्मक विशेषताएं
नीचे दी गयी सारणी से आप उपरोक्त सभी निवेश के विकल्पों (Investment Options under Section 80C) के बारे में तुलनात्मक रूप से यह जान सकते हैं कि कौन सा निवेश विकल्प आपके लिए बेहतर होगा| क्योंकि सभी निवेश विकल्पों की अपनी अपनी खूबियाँ हैं | जो उन्हें बेहतर निवेश विकल्प (Better Investment Option) बनती हैं|
आयकर बचत हेतु निवेश विकल्प Tax Saving Investment Options | प्राप्त होने वाला रिटर्न (लगभग) Returns / Interest | Lock-in Period | वार्षिक निवेश की अधिकतम सीमा Annual Investment Limit | Deduction Allowed up to Rs. |
---|---|---|---|---|
PPF | 7.1% | 15 years | 1.5 Lakh | 1.5 Lakh |
GPF | 7.1% | Withdrawals are allowed as per GPF rules for Central Govt. Employee | 5 Lakh (Currently, earlier there was no limit) | 1.5 Lakh |
EPF | 8.1% | 5 years | Each 2.5 Lakh Employee and Employer | 1.5 Lakh |
ELSS Mutual Fund | 12-18% | 3 years | No Limit | 1.5 Lakh |
NPS (Under 80CCD(1) | 8-10% | Till Retirement (Partial Withdrawals are allowed in specific circumstances) | No Limit | 1.5 Lakh |
ULIP | 10-12% | 5 years | No Limit | 1.5 Lakh |
Home Loan Principal Payment | as per Home Loan Rate | NA | No Limit | 1.5 Lakh |
Life Insurance Policy Premium | 6-7% | As per policy Tenner | No Limit | 1.5 Lakh |
Sukanya Samriddhi Yojana | 7.6% | 21 years | 1.5 Lakh | 1.5 Lakh |
Senior Citizen Saving Scheme (SCSS) | 8% | 5 years, Minimum Age 60 yrs | 15 lakh | 1.5 Lakh |
5 Year NSC | 7-8% | 5 years | No Limit | 1.5 Lakh |
5 Year Tax Saving Bank FD | 5-7% | 5 years | No Limit | 1.5 Lakh |
Section 80 C के अंतर्गत आने वाले सभी Tax Saving Investment options की विस्तार से चर्चा
यहाँ पर हम एक एक करके सभी Tax Saving Options under Section 80C के बारे विस्तार से जानेंगे | उनके मुख्या विशेषताएं (Main features)क्या हैं
1. Public Provident Fund (PPF)
Public Provident Fund यानि PPF इनकम टैक्स बचत करने का एक बहुत ही बढियां विकल्प है (बेस्ट टैक्स सेविंग आप्शन)| नौकरी करने वाले लोगो के बींच में यह एक पसंदीदा Tax Saving option है| इसके अंतर्गत कोई भी अपना खाता खुलवा सकता है और साल में अधिकतम (Maximum) 1.5 Lakh रूपए जमा कर सकता है| साथ ही खाता को चालू (Active)रखने के लिए साल में कम से कम (Minimum) रु.500/- जमा करने होंगे|वर्तमान में सरकार द्वारा इस योजना के लिए 7.1 % का Interest दिया जाता है|
PPF खाते में एक साल में जमा की गयी राशी पर आयकर की धारा 80C के अंतर्गत अधिकतम 1.5 लाख रूपए तक की कर योग्य आय में छुट प्राप्त की जा सकती है| PPF खाता के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं
PPF खाता की अन्य खूबियों के बारे में जानने के लिए यहाँ क्लिक करें
2. General Provident Fund (GPF)
General Provident Fund यानी GPF पुराने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बढियां योजना है | जिसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के वेतन से कटौती करके उनके GPF खाते में जमा कर दिया जाता है| और उस पर सालाना 7.1% का ब्याज दिया जाता है| कुछ शर्तों के साथ GPF Rulesमें बताये गए कारणों के लिए GPF Account से पैसे निकालने की भी अनुमति होती है|
GPF यानी जनरल प्रोविडेंट फण्ड के खाते में एक साल में जमा की गयी राशी पर Under section 80C of Income Tax अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की छुट प्राप्त होती है| वर्तमान में पुराने सरकारी कर्मचारी इस योजना में सालाना अधिकतम (maximum) 5 लाख रुपये जमा कर सकते है| पहले कर्मचारी अधिकतम अपने बेसिक के बराबर तक मासिक रूप में अपने gpf खाते में कटौती करवा सकता था| यह GPF खता नए सरकारी कर्मचारियों के लिए नही है, जो नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं|
3. Employee Provident Fund (EPF)
प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के Employee Provident Fund यानि EPF खाते खुलवाये जाते हैं | इन EPF खातों में कंपनी द्वारा कर्मचारी के बेसिक का 12% जमा किया जाता है साथ ही कर्मचारी की सैलरी से भी 12% कटौती करके उनके PF खाते में जमा किया जाता है| वर्तमान में कर्मचारी और नियोक्ता प्रत्येक के द्वारा अधिकतम 2.5-2.5 लाख रुपये सालाना जमा किये जा सकते हैं| इस पर कर्मचारी को आयकर की धारा 80 C के अंतर्गत (Under section 80C of Income Tax) अधिकतम 1.5 लाख रूपए की कर योग्य आय में छूट प्राप्त होती है|
4. Equity Linked Saving Scheme (ELSS Mutual Fund)
आयकर की धारा 80 C के अंतर्गत निवेश किये जाने वाले विकल्पों में ELSS Mutual Fund एक बहुत ही बढियां विकल्प है | ELSS is considered one of the best tax saving investment option under section 80 C of income tax. ELSS Mutual Fund में किया गया निवेश 3 साल के लिए lock हो जाता है| तीनसाल के बाद ही इस पैसे को निकल सकते हैं| साथ ही यह निवेश विकल्प रिस्की भी होता है क्योकि यह पैसे को इक्विटी में निवेश करता है|
ELSS म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश की कोई सीमा नही है किन्तु निवेश किये गए राशी पर अधिकतम 1.5 लाख तक का ही कर योग्य आय में डिडक्शन प्राप्त किया जा सकता है| ELSS में किया गया निवेश अन्य Investment option की अपेक्षा अधिक रिटर्न देता है| साथ ही अन्य की अपेक्षा lock-in period भी कम होता है|
ELSS Mutual Fund क्या है ? इनमे निवेश कैसे करते हैं? जानने के लिए क्लिक करें
5. National Pension Scheme (NPS)
National Pension Scheme (NPS) उन नए कर्मचारियों के लिए है जो 2004 के बाद सेवा में आये हैं| NPS के अंतर्गत कर्मचारी के बेसिक का 10 % सैलरी से कट करके NPS के खाते में जमा किया जाता है और बेसिक का 14% सरकार द्वारा NPS के खाते में जमा किया जाता है| कर्मचारी द्वारा किया गया कॉन्ट्रिब्यूशन आयकर की धारा 80 CCD(1) के अंतर्गत आता है| जो 80C की लिमिट 1.5 लाख के अंतर्गत आता है|
NPS के अंतर्गत खाता खोलने और निवेश शुरू करने के लिए आप NPS की वेबसाइट में जाकर आवेदन कर सकते हैं | लिंक नीचे दिया गया जहाँ से जाकर आप अपना online NPS Account खोल सकते हैं|
Click here for more info. and for opening online NPS Account
6. Unit Linked Insurance Plan (ULIP)
Unit linked Insurance Plan or ULIP भी Tax Saving के लिए one of the best tax saving investment options under section 80C है| यह अपने सब्सक्राइबर को Insurance के साथ साथ equity में निवेश करके अच्छा रिटर्न भी देता है | इसका lock-in period कम से कम 5 वर्ष का होता है|
ULIP में निवेश की कोई सीमा नही होती है| आप जितना चाहे उतना निवेश कर सकते हैं| ULIP में किये गए निवेश पर भी Under Section 80C 1.5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय में कटौती प्राप्त होती है| ULIP में निवेश करने के लिए अलग अलग वित्तीय संस्थाओं के अलग अलग प्लान हैं| आप उनसे संपर्क करके ULIPप्लान ले सकते हैं|
7. Home Loan Principal Payment
यदि आपने होम लोन लिया है तो आपको बता दें कि Home Loan के Principal का Payment, इनकम टैक्स के section 80C के अंतर्गत आता है| जिसके तहत आपने एक साल में जितना भी principal का payment करेंगे उसमे से अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन 80C के अंतर्गत लिया जा सकता है|
साथ ही लोन का जो भाग इंटरेस्ट के रूप में पेमेंट किया जाता है उसमे डिडक्शन under Section 24 मिलता है उसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये तक है| Home Loan Interest Payment is one of the best investment options for saving income tax.
8. Life Insurance Policy Premium Payment
आयकर की धारा 80 C के अंतर्गत LIC policy के प्रीमियम का पेमेंट बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट आप्शन है| किसी भी Insurance कंपनी से लिया गया लाइफ इन्सुरांस पालिसी का प्रीमियम इस डिडक्शन के लिए योग्य होता है| इसके अंतर्गत एक साल मे आप जो भी Insurance का प्रीमियम भरते हैं उसमे से 1.5 लाख रूपए तक का कर योग्य आय में डिडक्शन प्राप्त होता है|
पहले के समय में LIC की पालिसी बहुत ही common इन्वेस्टमेंट आप्शन होता था | किन्तु आज के समय में LIC के अतिरिक्त बहुत सारे निवेश विकल्प उपलब्ध हो गए है| LIC policy की परिपक्वता के बाद मिनले वाले ब्याज और बोनस पर भी कोई टैक्स नही लगता है|
9. सुकन्या संमृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कोई भी अपनी 10 वर्ष या कम उम्र की बिटिया का सुकन्या खाता खुलवा सकता है| इस योजना के अंतर्गत मिलने वाला ब्याज दर 7.6% है| जो कि अन्य सभी छोटी बचत योजनाओं से अधिक है | इसके अंतर्गत माता-पिता को साल में कम से कम 250 रूपए जमा करना होगा ताकि खाता Active बना रहे तथा अधिकतम 1.5 लाख रूपए जमा कर सकते हैं|
Under Section 80C of Income Tax, एक साल में 1.5 लाख रूपए तक का इनकम डिडक्शन बिटिया के माता-पिता या संरक्षक को प्राप्त होता है| सुकन्या समृद्धि योजना में परिपक्वता के बाद मिलने वाले ब्याज पर भी कोई टैक्स नही लगता है|
10. Senior Citizen Saving Scheme (SCSS)
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) के अंतर्गत कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपना खता खुलवाकर उसमे अधिकतम 15 लाख रूपए जमा कर सकता है उस पर उसे वर्तमान में चल रही ब्याज दर 8% के हिसाब से सालाना ब्याज मिलेगा| साथ ही मिलने वाला ब्याज भी कर योग्य होता हैउस वरिष्ठ नागरिक की ब्यक्तिगत टैक्स स्लैब के आधार पर|
आयकर की धारा 80 C के अंतर्गत इस पर निवेश करने परभी कर योग्य आय में 1.5 लाख रूपए तक की छूट प्राप्त होती है|
11. 5 Year NSC
यदि आप 5 वर्ष की NSC (National Saving Certificate) खरीदते हैं | तो भी आपको Income Tax के Section 80 C के अंतर्गत अधिकतम 1.5 लाख रूपए तक कर योग्य आय में कटौती प्राप्त होगी| NSC में वर्तमान में 7% का ब्याज मिलता है| NSC आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं| याद रखें कि 5 वर्ष से कम की NSC टैक्स डिडक्शन के लिए eligible नहीं होगी|
12. 5 Year FD
यदि आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में 5 वर्ष की FD करवाते हैं तो वह भी आयकर की धारा 80 C के अंतर्गत कर योग्य आय में छूट पाने के योग्य है| इस पर अधिकतम 1.5 लाख तक की कर योग्य आय में छूट प्राप्त होगी|
इस प्रकार से हमने ऊपर सभी Tax Saving Investment options under Section 80C की विस्तार से चर्चा की है| आप अपने सुविधा और comfort के अनुसार किसी को भी चुन सकते हैं | सभी की अपनी अलग अलग खासियत है| चुनाव करते समय लिक्विडिटी के साथ साथ Return का भी ध्यान रखें ताकि आपका निवेश समय के साथ महगाई को भी मार सके |
उम्मीद है आपको आर्टिकल पसंद आया होगा| अपने विचार और सुझाव कमेंट करके जरुर साझा करें|