एनपीएस से पैसा कैसे निकालें? NPS se paise kaise nikale? आंशिक निकासी नियम 2023

Last Updated on 26/04/2024 by S.R. Verma

दोस्तों यदि आप एनपीएस (NPS) में पैसे जमा करते हैं तो NPS se paise kaise nikale यह जानना आपके लिए बहुत जरुरी है क्योंकि भविष्य में कभी भी अचानक से पैसे की जरुरत पड़ जाये तो आसानी से अपने मेहनत की कमाई एनपीएस से निकल सकें| एनपीएस से पैसा निकालना बहुत आसान है | समस्या तब होती है जब हमें जानकारी नहीं होती है कि एनपीएस से पैसा कैसे निकाले |

इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको यह जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे कि NPS se paise kaise nikale, एनपीएस से आंशिक निकासी कैसे करें, एनपीएस से आंशिक निकासी के नियम क्या हैं| हम यहाँ पर आपको एनपीएस से Partial Withdrawal के ही नियम बताएँगे कि आंशिक रूप से NPS se paise kaise nikale |

NPS se Paise Kaise Nikale

NPS से पैसा निकालने के दो तरीके हैं-

  1. एनपीएस से आंशिक निकासी के माध्यम से
  2. एनपीएस से exit सेवानिवृत्ति के बाद

उपरोक्त दो तरीकों से ही एनपीएस से पैसा निकला जा सकता है| हम यहाँ पर एनपीएस से पैसा निकालने के आंशिक निकासी नियमों के बारे में ही चर्चा करेंगे|

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एनपीएस से आंशिक निकासी क्या है ?

एनपीएस खाते में जमा राशि के कुछ भाग को निकलना ही एनपीएस से आंशिक निकासी कहा जाता है| सेवानिवृत्त से पहले एनपीएस से Complete Exit नहीं कर सकते हैं (कुछ परिस्थितियों को छोड़कर)| सरकार द्वारा एनपीएस से आंशिक निकासी की सुविधा इसलिए प्रदान की गयी कि एनपीएस का लॉक-इन अवधि काफी अधिक है ऐसे में यदि किसी सब्सक्राइबर को अचानक पैसे की जरुरत पड़ जाये तो सब्सक्राइबर अपना पैसा एनपीएस से निकाल कर अपना काम कर सके | उसे किसी से मांगने की जरुरत न पड़े| इसलिए सरकार से बाद में एनपीएस से आंशिक निकासी की सुविधा उपलब्ध कराई| जो एक अच्छी पहल है|

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NPS se Paise Kaise Nikale यह जानने के लिए एनपीएस से आंशिक निकासी के नियम जानना बहुत जरुरी है

NPS se Paise Kaise Nikale : एनपीएस से आंशिक निकासी नियम/शर्तें

  • सब्सक्राइबर या कर्मचारी एनपीएस में किये गए सिर्फ अपने योगदान (कॉन्ट्रिब्यूशन ) को ही आंशिक निकासी के रूप में निकाल सकता है| यानि सिर्फ अपना ही योगदान एनपीएस से निकाल सकता है| सरकार या नियोक्ता (employer) द्वारा एनपीएस में किये गए योगदान को नहीं |
  • सब्सक्राइबर या कर्मचारी सर्विस ज्वाइन करने या PRAN generate होने के तीन (३) साल बाद ही NPS से आंशिक रूप से पैसा निकाल सकता है|
  • यदि कर्मचारी 3 साल से पहले एनपीएस से पैसा निकालना चाहे तो वह ऐसा नही कर सकता है|
  • कर्मचारी या सब्सक्राइबर अपनी सेवाकाल के दौरान या एनपीएस सब्सक्रिप्शन के दौरान अधिकतम तीन (3) बार ही एनपीएस से पैसे निकाल सकता है|
  •  सब्सक्राइबर अपने द्वारा एनपीएस में किये गए योगदान  का अधिकतम 25% ही आंशिक रूप से निकाल सकता है|

एनपीएस से आंशिक निकासी के कारण / उद्देश्य

एनपीएस से किन किन कारणों या उद्देश्यों के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं, यह जानना बहुत जरुरी है यदि आप एक NPS सब्सक्राइबर हैं| आइये जानते है किन किन उद्देश्यों (Purposes) के लिए एनपीएस से पैसे निकाले जा सकते हैं|

  • बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु
  • बच्चों की शादी हेतु
  • आवासीय घर खरीदने / बनवाने के लिए
  • स्वयं, पति/पत्नी तथा बच्चों की कुछ specified बिमारियों के इलाज के लिए
  • सब्सक्राइबर की डिसेबिलिटी या incapacitation के कारण उत्पन्न/ होने वाले स्वास्थ्य सम्बन्धी खर्चों की पूर्ति के लिए
  • कौशल विकास के लिए या किसी स्व विकास की एक्टिविटीज के लिए
  • खुद की स्टार्टअप या कंपनी स्थापित करने के लिए(यह केवल  All Citizens’ Sector Subscribers के लिए है)

यह भी जानें: सरकारी कर्मचारी के लिए एनपीएस कैलकुलेटर : एनपीएस की गणना कैसे करें

एनपीएस से किन-किन बिमारियों की लिए पैसा निकाल सकते हैं?

NPS से निम्नलिखित बिमारियों (Diseases) के लिए आंशिक निकासी ( Partial Withdrawal) कर सकते हैं|

  • Cancer
  • Kidney Failure (End stage Renal Failure)
  • Primary Pulmonary Arterial Hypertension
  • Multiple Sclerosis
  • Major Organ Transplant
  • Coronary Artery Bypass Graft
  • Aorta Graft Surgery
  • Heart Valve Surgery
  • Stroke
  • Myocardial Infraction
  • Coma
  • Total Blindness
  • Paralysis
  • Accident of Serious/ Life threatening nature
  • Covid
  • Any other critical illness of a life-threatening nature as stipulated in the circulars, guidelines or notifications issued by the Authority from time to time.

यह भी पढ़ें: एनपीएस से नुकसान और फायदे क्या हैं ? निवेश करने से पहले जरुर जन लें

NPS se Paise Kaise Nikale : online Process

एनपीएस से पैसा कैसे निकाले, इसकी ऑनलाइन प्रोसेस बहुत ही आसान व सरल है| नीचे दी गयी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आसानी से आप एनपीएस से पैसा निकाल सकते है| NPS se paise nikalne की यह प्रक्रिया अब सिर्फ गैर सरकारी सेक्टर के लिए ही उपलब्ध है| सरकरी सेक्टर के कर्मचारियों को पैसे निकलने के लिए पहले उन्हें अपने DDO/PAO/DTO के पास आवेदन करना होगा|

  • सबसे पहले आप NPS की वेबसाइट https://cra-nsdl.com/CRA/ पर क्लिक करें या अपने फ़ोन / लैपटॉप में इस वेबसाइट में जाए
  • अपनी User ID और Password से लॉग इन करें
  • nps se paise kaise nikale
  • यहाँ पर use id आपका PRAN नंबर रहगा और पासवर्ड जो भी अपने सेट किया है| यदि पासवर्ड भूल गये है तो उसे रिसेट पासवर्ड करके दुबारा से पासवर्ड बना सकते हैं|
  • लॉग इन करने के बाद “Continuation & Withdrawal” menu पर क्लिक करें
  • nps se paise kaise nikale online process
  • यहाँ पर आपको चार विकल्प दिखेंगे
  • एनपीएस से आंशिक निकासी
  • इनमे से आपको “Tire I Partial Withdrawal” विकल्प पर क्लिक करे
  • यदि आप Partial Withdrawal के लिए योग्य होंगे तो आपको Partial withdrawal के लिए योग्य अमाउंट लिख कर आ जायेगा
  • यहाँ पर सब्सक्राइबर से पूंछा जायेगा कि वह कितना प्रतिशत पैसा एनपीएस से निकलना चाहता है|
  • साथ यह भी पूंछा जायेगा कि किस कारण/ उद्देश्य से यह पैसा एनपीएस से निकला जा रहा है|
  • पार्शियल withdrawal की request initiate करने के समय आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई किया जायेगा कि खाता चालू (Active) है या नहीं
  • इसके बाद सब्सक्राइबर को, एनपीएस से  पैसे निकालने के लिए अपने द्वारा बताये गये कारण के लिए एक self Declaration स्वीकार करना होगा
  • इसके बाद सब्सक्राइबर को अपनी request submit करनी होगी और OTP से वेरीफाई भी करना होगा|
  • सफलतापूर्वक submission के बाद आपका आवेदन CRA में Execute होगा
  • और आपका एनपीएस का पैसा सीधे आपके खाते में आ जायेगा|

NPS se  25% Paise Kaise Nikale : Video

आप नीचे दिए गए विडियो लिंक से भी nps se paise kaise nikale जान सकते हैं| इस विडियो में आपको और बहुत जानकारी मिल जाएगी

Video credit goes to https://www.youtube.com/@JUGALTECHNICAL you tube channel

क्या एनपीएस से पार्शियल withdrawal किये गए पैसे पर टैक्स लगेगा?

नहीं, एनपीएस से partial withdrawal किया गया पैसा Tax Exempted है|

एनपीएस से पैसा निकालने के लिए (Partial Withdrawal) सब्सक्राइबर के पास क्या-क्या होना चाहिए?

NPS se paise nikalne के लिए सब्सक्राइबर के पास निम्न डॉक्यूमेंट होने चाहिए

  1. सक्रिय बैंक खाते का विवरण (Active Bank Account Details) जो एनपीएस में दर्ज हो
  2. बैंक खाता, ऑनलाइन बैंक खाता सत्यापन हेतु, सम्बद्ध (empaneled) होना चाहिए
  3. एक वैध मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक हो| और एनपीएस खाते में दर्ज हो (OTP वेरिफिकेशन के लिए)
  4. एक ईमेल ID जो एनपीएस खाते में दर्ज हो OTP वेरिफिकेशन के लिए
  5. सब्सक्राइबर का नाम आधार और CRA के रिकॉर्ड से मैच होना चाहिए|

इस प्रकार से दोस्तों आज आपने जाना की NPS se paise kaise nikale, एनपीएस से आंशिक निकासी कैसे करें| एनपीएस से आंशिक निकासी के क्या नियम हैं|

उम्मीद है आपको nps se paise kaise nikale समझ में आ गया होगा| यह भी समझ में आ गया होगा कि एनपीएस से आंशिक निकासी के नियम क्या है| उम्मीद है अब आपको ऑनलाइन एनपीएस से पैसा निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी| बड़ी ही आसानी से घर बैठे आप यह प्राकिया पूरी कर सकेंगे| इस विषय में अपने सुझाव और प्रश्न नीचे कमेंट करके जरुर बताएं|  धन्यवाद

S.R.Verma

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